सीआरपीसी की धारा 444 — प्रतिभुओं का उन्मोचन —
(1) जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रतिभुओं में से सब या कोई बन्धपत्र के या तो पूर्णतया या वहाँ तक, जहाँ तक वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने के लिए किसी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं।
(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारण्ट जारी करेगा कि ऐसे छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए।
(3) वारण्ट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने पर या उसके स्वेच्छया अभ्यर्पण करने पर मजिस्ट्रेट बन्धपत्र के या तो पूर्णतया, या वहाँ तक, जहाँ तक कि वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने का निदेश देगा और ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह अन्य पर्याप्त प्रतिभू दे और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जेल सुपुर्द कर सकता है।
Section 444 CrPC — Discharge of sureties —
(1) All or any sureties for the attendance and appearance of a person released on bail may at any time apply to a Magistrate to discharge the bond, either wholly or so far as relates to the applicants.
(2) On such application being made, the Magistrate shall issue his warrant of arrest directing that the person so released be brought before him.
(3) On the appearance of such person pursuant to the warrant, or on his voluntary surrender, the Magistrate shall direct the bond to be discharged either wholly or so far as relates to the applicants and shall call upon such person to find other sufficient sureties and, if he fails to do so, may commit him to jail.