सीआरपीसी की धारा 453 — अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय —
जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना है अथवा जो चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोषसिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को, यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, उससे क्रय किया है और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिया जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में उसे परिदत्त की जाए।
Section 453 CrPC — Payment to innocent purchaser of money found on accused –
When any person is convicted of any offence which includes, or amounts to, theft or receiving stolen property and it is proved that any other person bought the stolen property from him without knowing or having reason to believe that the same was stolen and that any money has on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the Court may, on the application of such purchaser and on the restitution of the stolen property to the person entitled to the possession thereof, order that out of such money a sum not exceeding the price paid by such purchaser be delivered to him.