सीआरपीसी की धारा 473 — कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण —
इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।
Section 473 CrPC — Extension of period of limitation in certain cases —
Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Chapter, any Court may take cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation, if it is satisfied on the facts and in the circumstances of the case that the delay has been properly explained or that it is necessary so to do in the interests of justice.