सीआरपीसी की धारा 480 — विधि-व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना —
कोई प्लीडर, जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करता है, उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अन्दर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठेगा।
Section 480 CrPC — Practising pleader not to sit as Magistrate in certain Courts –
No pleader who practises in the Court of any Magistrate shall sit as a Magistrate in that Court or in any Court within the local jurisdiction of that Court.