हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12 – शून्यकरणीय विवाह-
(1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा: –
(क) कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है; या
(ख) कि विवाह धारा 5 के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है; या
(ग) कि अर्जीदार की सम्मत्ति या, जहां कि धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मत्ति अपेक्षित हो वहां ऐसे संरक्षक की सम्पत्ति, बल प्रयोग द्वारा या कर्मकाण्ड की प्रकृति के बारे में या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी तात्त्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वाराट अभिप्राप्त की गई थी; या
(घ) कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी ।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी :-
(क) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी, यदि-
(i) अर्जी, यथास्थिति, बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात् दी जाए; या
(ii) अर्जीदार, यथास्थिति, बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात् विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मत्ति से पति या पत्नी के रूप में रहा या रही है;
(ख) उपधारा (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण न की जाएगी जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए, कि-
(i) अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनीभज्ञ था;
(ii) कार्यवाही, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित विवाहों की दशा में, विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित की गई है; और
(iii) उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है ।
Section 12 Hindu Marriage Act – Voidable marriages —
(1) Any marriage solemnised, whether before or after the commencement of this Act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely:
1[(a) that the marriage has not been consummated owing to the imporence of the respondent; or]
(b) that the marriage is in contravention of the condition specified in clause (ii) of section 5; or
(c) that the consent of the petitioner, or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner 2[was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978 (2 of 1978)], the consent of such guardian was obtained by force 3[or by fraud as to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent]; or हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12
(d) that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no petition for annulling a marriage
(a) on the ground specified in clause (c) of sub-section (1) shall be entertained if
(i) the petition is presented more than one year after the force had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered; or
(ii) the petitioner has, with his or her full consent, lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered;
(b) on the ground specified in clause (d) of sub-section (1) shall be entertained unless the court is satisfied हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12
(i) that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged;
(ii) that proceedings have been instituted in the case of a marriage solemnised before the commencement of this Act within one year of such commencement and in the case of marriages solemnised after such commencement within one year from the date of the marriage; and हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12
(iii) that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of 4[the said ground].
1. Subs. by s. 6, ibid., for clause (a) (w.e.f. 27-5-1976).
2. Subs. by Act 2 of 1978, s. 6 and Schedule, for is required under section 5 (w.e.f. 1-10-1978).
3. Subs. by Act 68 of 1976, s. 6, for or fraud (w.e.f. 27-5-1976).
4. Subs. by s. 6, ibid., for the grounds for a decree (w.e.f. 27-5-1976).