हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 21C – दस्तावेजी साक्ष्य-
किसी अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज साक्ष्य में इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगी कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।
Section 21C Hindu Marriage Act – Documentary evidence —
Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this Act on the ground that it is not duly stamped or registered.