हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 – दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना–
जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण- जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है ।
Section 9 Hindu Marriage Act – Restitution of conjugal right —
1 ** * When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district court, for restitution of conjugal rights and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly.
2[Explanation.—Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.]
3 * * * * *
1. The brackets and figure (1) omitted by Act 68 of 1976, s. 3 (w.e.f. 27-5-1976).
2. Ins. by s. 3, ibid. (w.e.f. 27-5-1976).
3. Sub-section (2) omitted by s. 3, ibid. (w.e.f. 27-5-1976).