Bare Acts

3/4 पॉक्सो एक्ट | 3/4 Pocso Act in hindi

3/4 पॉक्सो एक्ट- प्रवेशन लैंगिक हमला

3/4 पॉक्सो एक्ट सजा – दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

3 पॉक्सो एक्ट -प्रवेशन लैंगिक हमला-

कोई व्यक्ति, “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, यह कहा जाता है, यदि वह –

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।


4 पॉक्सो एक्ट – प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड –

(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।


(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।


3 Pocso Act -Penetrative sexual assault-

A person is said to commit “penetrative sexual assault” if-

(a) he penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person; or

(b) he inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person; or

(c) he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person; or

(d) he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person.


4 Pocso Act – Punishment for penetrative sexual assault-

(1) Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. 3/4 पॉक्सो एक्ट


(2) Whoever commits penetrative sexual assault on a child below sixteen years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine. 3/4 पॉक्सो एक्ट


(3) The fine imposed under sub-section (1) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim.

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