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धारा 5/180 मोटर यान अधिनियम, 1988 | 5/180 mv act in hindi

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 5 :-  धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व —

मोटर यान का कोई भी स्वामी या भारसाधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, न तो यान चलवाएगा न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 180  :–  अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना — 

जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, यान चलवाएगा या चलाने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

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