धारा 46 पॉक्सो एक्ट- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–
(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :
परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
46 Pocso Act- Power to remove difficulties-
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:
Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.