धारा 26 आर्म्स एक्ट- गुप्त उल्लंघन-
(1) जो कोई धारा 3, 4, 10 या 12 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा, जिससे यह आशय उपदर्शित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।
(2) जो कोई धारा 5, 6, 7 या 11 के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा, जिससे यह आशय उपदर्शित होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुमार्न से भी, दण्डनीय होगा ।
(3) जो कोई धारा 22 के अधीन कोई तलाशी ली जाने पर किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।
26 Arms Act- Secret contraventions-
(1) Whoever does any act in contravention of any of the provisions of section 3, 4, 10 or 12 in such manner as to indicate an intention that such act may not be known to any public servant or to any person employed or working upon a railway, aircraft, vessel, vehicle or any other means of conveyance, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and also with fine.
(2) Whoever does any act in contravention of any of the provisions of section 5, 6, 7 or 11 in such manner as to indicate an intention that such act may not be known to any public servant or to any person employed or working upon a railway, aircraft, vessel, vehicle or any other means of conveyance, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years and also with fine. धारा 26 आर्म्स एक्ट
(3) Whoever on any search being made under section 22 conceals or attempts to conceal any arms or ammunition, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and also with fine.