धारा 20 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन-
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: –
(क) “धारा 5 के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से; ” ।
20 Prohib1ition of Child Marriage Act – Amendment of Act No. 25 of 1955-
In the Hindu Marriage Act, 1955, in section 18, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:–
“(a) in the case of contravention of the condition specified in clause (iii) of section 5, with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both”.