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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 | Section 7 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 – अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति —

हर व्यक्ति, जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अन्तरणीय सम्पत्ति का हकदार हो या अन्तरणीय सम्पत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है, ब्ययन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण, पूर्णतः या भागतः तथा आत्यन्तिक रूप से या सशर्त, उन परिस्थितियों में, उतनी विस्तार तक और उस प्रकार से, जो किसी भी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो, करने के लिए सक्षम है।


Section 7 TPA – Persons competent to transfer

Every person competent to contract and entitled to transferable property, or authorised to dispose of transferable property not his own, is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner, allowed and prescribed by any law for the time being in force.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7