धारा 6 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम – व्यावृत्ति-
इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाही से (चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा) छूट नहीं देगी जो, यदि यह अधिनियम नहीं होता तो, उसके विरुद्ध संस्थित की जाती या की गई होती ।
Section 6 Prevention of Damage to Public Property Act -Saving –
The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force, and nothing contained in this Act shall exempt any person from any proceeding (whether by way of investigation or otherwise) which might apart from this Act, be instituted or taken against him.