संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107 – पट्टे कैसे किए जाते हैं—
स्थावर सम्पत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकेगा।
स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिदान सहित मौखिक करार द्वारा किए जा सकेंगे।
जहां कि स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है वहां ऐसी लिखत या जहां कि एक लिखत से अधिक लिखत हैं वहां हर एक लिखत पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित की जाएंगी :
- परन्तु राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकेगी कि वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक अवधि के या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले पट्टों को छोड़कर स्थावर संपत्ति के पट्टे या ऐसे पट्टों का कोई वर्ग अरजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिदान बिना मौखिक करार द्वारा किया जा सकेगा।
Section 107 TPA – leases how made –
A lease of immovable property from year to year, or for any term exceeding one year, or reserving a yearly rent, can be made only by a registered instrument.
1[All other leases of immovable property may be made either by a registered instrument or by oral agreement accompanied by delivery of possession.
2[Where a lease of immovable property is made by a registered instrument, such instrument or, where there are more instruments than one, each such instrument shall be executed by both the lessor and the lessee:]
Provided that the State Government may, 3 *** from time to time, by notification in the Official Gazette, direct that leases of immovable property, other than leases from year to year, or for any term exceeding one year, or reserving a yearly rent, or any class of such leases, may be made by unregistered instrument or by oral agreement without delivery of possession.] संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107
1. Subs. by Act 6 of 1904, s. 5, for the Second paragraph.
2. Ins. by Act 20 of 1929, s. 55.
3. The words “with the previous sanction of the Governor General in Council” omitted by the A. O. 1937.