संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 110 – उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारम्भ होता है-
जहां कि किसी स्थावर सम्पत्ति के पट्टे द्वारा परिसीमित समय का किसी विशिष्ट दिन से प्रारम्भ होना अभिव्यक्त है वहाँ उस समय की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा। जहां कि प्रारम्भ होने के लिए कोई दिन नामित न हो वहां इस प्रकार परिसीमित समय पट्टा करने के दिन से प्रारम्भ होता है।
वर्ष के पट्टे की कालावधि– जहां कि इस प्रकार परिसीमित समय एक वर्ष या कई वर्षों का है वहां तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार न हो तो पट्टा उस दिन की आब्दिकी के पूरे दिन चालू रहेगा जिस दिन से ऐसा समय प्रारम्भ होता है।
पट्टे का पर्यवसान करने के लिए विकल्प- जहां कि यह अभिव्यक्त है कि इस प्रकार परिसीमित समय अपने अवसान से पूर्व पर्यवसेय है और पट्टे में इसका वर्णन नहीं है कि किसके विकल्प पर वह इस प्रकार पर्यवसेय है, वहां ऐसा विकल्प पट्टेदार को प्राप्त होगा, पट्टाकर्ता को नहीं।
Section 110 TPA – Exclusion of day on which term commences –
Where the time limited by a lease of immovable property is expressed as commencing from a particular day, in computing that time such day shall be excluded. Where no day of commencement is named, the time so limited begins from the making of the lease. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 110
Duration of lease for a year.— Where the time so limited is a year or a number of years, in the absence of an express agreement to the contrary, the lease shall last during the whole anniversary of the day from which such time commences. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 110
Option to determine lease.— Where the time so limited is expressed to be terminable before its expiration, and the lease omits to mention at whose option it is so terminable, the lessee, and not the lessor, shall have such option.