धारा 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु विबंध कर सकती हैं —
स्वीकृतियाँ, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतस्मिन् पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे।
Section 31 Indian Evidence Act – Admissions not conclusive proof, but may estop —
Admissions are not conclusive proof of the matters admitted but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained.