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धारा 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 36 साक्ष्य अधिनियम | Section 36 Indian Evidence Act in hindi

धारा 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति —

विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन, जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में, जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं, अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं।


Section 36 Indian Evidence Act – Relevancy of statements in maps, charts and plans —

Statements of facts in issue or relevant facts, made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made under the authority of the Central Government or any State, Government, as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans, are themselves relevant facts.

धारा 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम