धारा 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है —
जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।
Section 56 Indian Evidence Act – Fact judicially noticeable need not be proved —
No fact of which the Court will take judicial notice need be proved.