धारा 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना —
दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे|
Section 59 Indian Evidence Act -Proof of facts by oral evidence —
All facts, except the 1[contents of documents or electronic records], may be proved by oral evidence.
1. Subs. by Act 21 of 2000, s. 92 and the Second Schedule, “for Contents of documents” (w.e.f. 17-10-2000).