धारा 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत —
दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी।
Section 61 Indian Evidence Act – Proof of contents of documents –
The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence.