धारा 81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – राजपत्रों, समाचारपत्रों,पार्लियामेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं —
न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लन्दन गजट, या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचारपत्र या जर्नल होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित प्रति होना, तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा।
Section 81 Indian Evidence Act – Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents —
The Court shall presume the genuineness of every document purporting to be the London Gazette or 1[any Official Gazette, or the Government Gazette] of any colony, dependency or possession of the British Crown, or to be a newspaper or journal, or to be a copy of a private Act of Parliament 2[of the United Kingdom] printed by the Queen’s Printer and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.
1. Subs by the A.O. 1937, for “the Gazette of India, or the Government Gazette of any L.G., or”.
2. Ins. by the A.O. 1950.