धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार —
जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।
दृष्टांत
(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।
(ख) क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है।
Section 106 Indian Evidence Act – Burden of proving fact especially within knowledge —
When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.
Illustrations
(a) When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him.
(b) A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him.