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धारा 111A भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 111A साक्ष्य अधिनियम| Section 111A Indian Evidence Act in hindi

धारा 111A भारतीय साक्ष्य अधिनियम – कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा —

(1) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के–

(क) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है; या

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें एक मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है

और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से अग्न्यायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, अर्थात्—

(क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 121, धारा 121-क, धारा 122 या धारा 123 के अधीन कोई अपराध;

(ख) आपराधिक षड़यंत्र या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 122 या धारा 123 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण।


Section 111A Indian Evidence Act – Presumption as to certain offences —

(1) Where a person is accused of having committed any offence specified in sub-section (2), in-

(a) any area declared to be a disturbed area under any enactment, for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order; or

(b) any area in which there has been, over a period of more than one month, extensive, disturbance of the public peace,

and it is shown that such person had been at a place in such area at a time when fire-arms or explosives were used at or from that place to attack or resist the members of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties, it shall be presumed, unless the contrary is shown, that such person had committed such offence. धारा 111A भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(2) The offences referred to in sub-section (1) are the following, namely:-

(a) an offence under section 121, section 121-A, section 122 or section 123 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(b) criminal conspiracy or attempt to commit, or abetment of, an offence under section 122 or section 123 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

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