धारा 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम – दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा–
जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री केसाथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।
स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-ख में है।
Section 113B Indian Evidence Act – 1[Presumption as to dowry death. —
When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death.
Explanation– For the purposes of this section, dowry death shall have the same meaning as in section 304B of the Indian Penal Code (45 of 1860). ]
1. Ins. by Act 43 of 1986, s. 12 (w.e.f. 5-1-1986).