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सीआरपीसी की धारा 86 | 86 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 86 – कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील —

धारा 85 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिदान के इंकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दण्डादेशों से सामान्यतया अपीलें होती हैं। 


Section 86 CrPC – Appeal from order rejecting application for restoration of attached property —

Any person referred to in sub-section (3) of section 85, who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the Court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first-mentioned Court.

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