सीआरपीसी की धारा 103 – मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है —
कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी-वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।
103 CrPC in hindi – Magistrate may direct search in his presence —
Any Magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search-warrant.