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सीआरपीसी की धारा 103 | 103 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 103 – मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है —

कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी-वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।


103 CrPC in hindi – Magistrate may direct search in his presence —

Any Magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search-warrant.