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धारा 69B सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 69B आईटी एक्ट 2000 | Section 69B IT Act 2000 in hindi

धारा 69B आईटी एक्ट 2000 – साइबर सुरक्षा के लिए किसी कम्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मानीटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति –

(1) केन्द्रीय सरकार, देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और कंप्यूटर संदूषण की पहचान, विश्लेषण और अनाधिकार प्रवेश या फैलाव को रोकने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना, का मानीटर और एकत्र करने के लिए सरकार के किसी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) मध्यवर्ती या कम्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, जब ऐसे अभिकरण द्वारा जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है मांग की जाती है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और आन-लाइन पहुंच समर्थ बनाने के लिए ऐसे अभिकरण को सभी सुविधाएं देगा या ऐसे ट्रैफिक आंकड़े या सूचना का निर्माण करने बाले, पारेषित, प्राप्त या  भंडारित करने वाले कम्प्यूटर संसाधन को आन-लाइन पहुंच सुरक्षित कराएगा और उपलब्ध कराएगा ।

(3) ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना को मानीटरिंग और एकत्र करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षाउपाय वे होंगे, जिन्हें विहित किया जाये।

(4) ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साशय या जानबूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है एसी अवधि के कारावास से , जो तीन वर्ष तक की हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

 स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(i) “कंप्यूटर संदूषण” का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में है;

(ii) “ट्रैफिक आंकड़ा” का अर्थ, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क या ऐसे स्थान को या जिससे संसूचना की गई है या पारेषित की जा सकती है किसी व्यक्ति की पहचान करने या पहचान करने या पहचान करने से तात्पर्यित कोई आंकड़ा है और इसके अंतर्गत संसूचना उद्गम, गंतव्य मार्ग, समय, तारीख, आकार, की गई सेवा की अवधि या प्रकार और कोई अन्य सूचना है ।


Section 69B IT Act 2000 – Power to authorise to monitor and collect traffic data or information through any computer resource for cyber security —

(1) The Central Government may, to enhance cyber security and for identification, analysis and prevention of intrusion or spread of computer contaminant in the country, by notification in the Official Gazette, authorise any agency of the Government to monitor and collect traffic data or information generated, transmitted, received or stored in any computer resource.

(2) The intermediary or any person in-charge or the computer resource shall, when called upon by the agency which has been authorised under sub-section (1), provide technical assistance and extend all facilities to such agency to enable online access or to secure and provide online access to the computer resource generating, transmitting, receiving or storing such traffic data or information. धारा 69B आईटी एक्ट 2000

(3) The procedure and safeguards for monitoring and collecting traffic data or information, shall be such as may be prescribed.

(4) Any intermediary who intentionally or knowingly contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with an imprisonment for a term which any extend to three years and shall also be liable to fine. धारा 69B आईटी एक्ट 2000

Explanation.–For the purposes of this section,–

(i) “computer contaminant” shall have the meaning assigned to it in section 43;

(ii) “traffic data” means any data identifying or purporting to identify any person, computer system or computer network or location to or from which the communication is or may be transmitted and includes communications origin, destination, route, time, data, size, duration or type of underlying service and any other information.

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