सीआरपीसी की धारा 183 :- यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध —
यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति, जिसके द्वारा, या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध, या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया, किसी यात्रा या जलयात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अन्दर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जलयात्रा के दौरान गई है।
183 CrPC in hindi :- Offence committed on journey or voyage –
When an offence is committed, whilst the person by or against whom, or the thing in respect of which, the offence is committed is in the course of performing a journey or voyage, the offence may be inquired into or tried by a Court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage.