धारा 43 एनडीपीएस एक्ट — लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति –
धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी-
(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा ;
(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ हैं और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “लोक स्थान” पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है ।
Section 43 NDPS Act — Power of seizure and arrest in public place. —
Any officer of any of the departments mentioned in section 42 may
(a) seize in any public place or in transit, any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance in respect of which he has reason to believe an offence punishable under this Act has been committed, and, along with such drug or substance, any animal or conveyance or article liable to confiscation under this Act, any document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or any document or other article which may furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under Chapter VA of this Act; धारा 43 एनडीपीएस एक्ट
(b) detain and search any person whom he has reason to believe to have committed an offence punishable under this Act, and if such person has any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance in his possession and such possession appears to him to be unlawful, arrest him and any other person in his company. धारा 43 एनडीपीएस एक्ट
Explanation.— For the purposes of this section, the expression “public place” includes any public conveyance, hotel, shop, or other place intended for use by, or accessible to, the public.