धारा 47 एनडीपीएस एक्ट — अवैध खेती की इत्तिला देने का कुछ अधिकारियों का कर्तव्य –
सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच, सरपंच और किसी भी प्रकार का अन्य ग्राम अधिकारी, जैसे ही उसकी जानकारी में यह आए कि किसी भूमि पर अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है, उसकी इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के किसी अधिकारी को, देगा और सरकार का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, पंच, सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा दंड का भागी होगा ।
Section 47 NDPS Act — Duty of certain officers to give information of illegal cultivation —
Every officer of the Government and every panch, sarpanch and other village officer of whatever description shall give immediate information to any officer of the Police or of any of the departments mentioned in section 42 when it may come to his knowledge that any land has been illegally cultivated with the opium poppy, cannabis plant or coca plant, and every such officer of the Government, panch, sarpanch and other village officer who neglects to give such information shall be liable to punishment.