धारा 48 एनडीपीएस एक्ट — अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की शक्ति –
कोई महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार द्वारा धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्रित पंक्ति के किसी अधिकारी इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया जाए, किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे, या कोका के पौधे को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अवैध रूप से खेती की गई है, कुर्क करने का आदेश दे सकेगा और ऐसा करते समय ऐसा आदेश (जिसके अंतर्गत फसल को नष्ट करने का आदेश है) जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा ।
Section 48 NDPS Act — Power of attachment of crop illegally cultivated —
Any Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate of the first class or any Magistrate specially empowered in this behalf by the State Government 1[or any officer of a gazetted rank empowered under section 42] may order attachment of any opium poppy, cannabis plant or coca plant which he has reason to believe to have been illegally cultivated and while doing so may pass such order (including an order to destroy the crop) as he thinks fit.