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धारा 52 एनडीपीएस एक्ट | धारा 52 नारकोटिक्स एक्ट | Section 52 NDPS Act in Hindi

धारा 52 एनडीपीएस एक्ट — गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा –

(1) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की इत्तिला देगा ।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई प्रत्येक वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसने वारण्ट जारी किया हो ।

(3) धारा 41 की उपधारा (2), धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना-

(क) निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को; या

(ख) धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को, भेजा जाएगा ।

(4) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसको कोई व्यक्ति या वस्तु उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विधि के अनुसार निपटारे के लिए आवश्यक हों ।


Section 52 NDPS Act —  Disposal of persons arrested and articles seized —

(1) Any officer arresting a person under section 41, section 42, section 43 or section 44 shall, as soon as may be, inform him of the grounds for such arrest.


(2) Every person arrested and article seized under warrant issued under sub-section (1) of section 41 shall be forwarded without unnecessary delay to the Magistrate by whom the warrant was issued.


(3) Every person arrested and article seized under sub-section (2) of section 41, section 42, section 43 or section 44 shall be forwarded without unnecessary delay to–


(a) the officer-in-charge of the nearest police station, or


(b) the officer empowered under section 53.


(4) The authority or officer to whom any person or article is forwarded under sub-section (2) or sub-section (3) shall, with all convenient despatch, take such measures as may be necessary for the disposal according to law of such person or article.

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