धारा 54 एनडीपीएस एक्ट — अवैध वस्तुओं के कब्जे से उपधारणा –
इस अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जा सकेगी कि अपराधी ने-
(क) किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ;
(ख) किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर उसने खेती की है, उगे हुए किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे;
(ग) किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से परिकल्पित किसी साधित्र या विशेष रूप से अनुकूलित बर्तनों के किसी ऐसे वर्ग; या
(घ) किसी ऐसी सामग्री, जिस पर किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण से संबंधित कोई प्रसंस्करण किया गया है या ऐसी सामग्री से बचे किसी ऐसे अवशिष्ट, जिससे किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण किया गया है,
की बाबत, जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप में हिसाब देने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है ।
Section 54 NDPS Act — Presumption from possession of illicit articles.–
In trials under this Act, it may be presumed, unless and until the contrary is proved, that the accused has committed an offence under this Act in respect of–
(a) any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance;
(b) any opium poppy, cannabis plant or coca plant growing on any land which he has cultivated;
(c) any apparatus specially designed or any group of utensils specially adopted for the manufacture of any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance; or
(d) any materials which have undergone any process towards the manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance, or any residue left of the materials from which any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance has been manufactured,
for the possession of which he fails to account satisfactorily.]