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धारा 64A एनडीपीएस एक्ट | धारा 64A नारकोटिक्स एक्ट | Section 64A NDPS Act in Hindi

धारा 64A एनडीपीएस एक्ट — ऐसे व्यसनियों को अभियोजन से उन्मुक्ति जो स्वेच्छया उपचार कराते हैं

कोई व्यसनी, जिस पर धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की अल्प मात्रा से संबंधित अपराधों का आरोप है और जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या किसी ऐसी संस्था से निराव्यसन के लिए स्वेच्छया चिकित्सीय उपचार लेना चाहता है और ऐसा उपचार लेता है, धारा 27 के अधीन या किसी अन्य धारा के अधीन स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की अल्प मात्रा से संबंधित अपराधों के अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा :

परन्तु यदि व्यसनी निराव्यसन के लिए पूर्ण उपचार नहीं लेता है तो अभियोजन से उक्त उन्मुक्ति को वापस लिया जा    सकेगा ।


Section 64A NDPS Act — Immunity from prosecution to addicts volunteering for treatment.–

Any addict, who is charged with an offence punishable under section 27 or with offences involving small quantity of narcotic drugs or psychotropic substances, who voluntarily seeks to undergo medical treatment for de-addiction from a hospital or an institution maintained or recognised by the Government or a local authority and undergoes such treatment shall not be liable to prosecution under section 27 or under any other section for offences involving small quantity of narcotic drugs or psychotropic substances:



Provided that the said immunity from prosecution may be withdrawn if the addict does not undergo the complete treatment for de-addiction.]

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