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धारा 68C एनडीपीएस एक्ट | धारा 68C नारकोटिक्स एक्ट | Section 68C NDPS Act in Hindi

धारा 68C एनडीपीएस एक्ट — अवैध रूप से अर्जित संपत्ति धारण करने का प्रतिषेध –

(1) इस अध्याय के प्रारंभ से, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अवैध रूप से अर्जित किसी संपत्ति को स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम् से धारण करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति अवैध रूप से अर्जित कोई संपत्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में धारित करता है, वहां ऐसी संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी:

  परन्तु कोई भी संपत्ति इस अध्याय के अधीन उस दशा में समपहृत नहीं की जाएगी यदि ऐसी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको वह अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट या प्राधिकार जारी किया गया है अथवा उस तारीख से जिसको निरोध आदेश जारी किया गया था, छह वर्ष की अवधि के पूर्व अर्जित की गई थी ।


Section 68C NDPS Act — Prohibition of holding illegally acquired property.–

(1) As from the commencement of this Chapter, it shall not be lawful for any person to whom this Chapter applies to hold any illegally acquired property either by himself or through any other person on his behalf.


(2) Where any person holds any illegally acquired property in contravention of the provisions of sub-section (1), such property shall be liable to be forfeited to the Central Government in accordance with the provisions of this Chapter:



2[Provided that no property shall be forfeited under this Chapter if such property was acquired, by a person to whom this Act applies, before a period of six years from the date he was arrested or against whom a warrant or authorisation of arrest has been issued for the commission of an offence punishable under this Act or from the date the order or detention was issued, as the case may be

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