धारा 68G एनडीपीएस एक्ट– इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्तियों का प्रबंध –
(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को (जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों) नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी संपत्ति को, जिसके संबंध में धारा 68च की उपधारा (1) या धारा 68झ के अधीन कोई आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।
(3) प्रशासक ऐसी संपत्ति का जो केंद्रीय सरकार को समपहृत हो गई है, व्ययन करने के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केंद्रीय सरकार निदिष्ट करे ।
Section 68G NDPS Act — Management of properties seized or forfeited under this Chapter.–
(1) The Central Government may, by order published in the Official Gazette, appoint as many of its officers (not below the rank of a Joint secretary to the Government) as it thinks fit, to perform the functions of an Administrator.
(2) The Administrator appointed under sub-section (1) shall receive and manage the property in relation to which an order has been made under sub-section (1) of section 68F or under section 68-I in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
(3) The Administrator shall also take such measures, as the Central Government may direct, to dispose of the property which is forfeited to the Central Government.