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धारा 68M एनडीपीएस एक्ट | धारा 68M नारकोटिक्स एक्ट | Section 68M NDPS Act in Hindi

धारा 68M एनडीपीएस एक्ट — कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना –

जहां धारा 68च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने या धारा 68ज या धारा 68ठ के अधीन सूचना जारी करने के पश्चात् उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का अंतरण किसी भी ढंग से किया गया है, वहां ऐसे अंतरण पर, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि उसके बाद ऐसी संपत्ति धारा 68झ के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।


Section 68M NDPS Act —  Certain transfers to be null and void.–

Where after the making of an order under sub-section (1) of section 68F or the issue of a notice under section 68H or under section 68L, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Chapter, be ignored and if such property is subsequently forfeited to the Central Government under section 68-I, then, the transfer of such property shall be deemed to be null and void.]

धारा 68M एनडीपीएस एक्ट