धारा 68T एनडीपीएस एक्ट — कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण को सहायता करना –
इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारी धारा 68छ के अधीन नियुक्त प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की सहायता करने के लिए सशक्त किए जाते हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात्: –
(क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी;
(ख) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी;
(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारी;
(घ) आय-कर विभाग के अधिकारी;
(ङ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी;
(च) पुलिस के अधिकारी;
(छ) स्वापक विभाग के अधिकारी;
(ज) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी;
(झ) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी;
(ञ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
Section 68T NDPS Act — Certain officers to assist Administrator, competent authority and Appellate Tribunal —
For the purposes of any proceedings under this Chapter, the following officers are hereby empowered and required to assist the Administrator appointed under section 68G, competent authority and the Appellate Tribunal, namely:–
(a) officers of the Narcotics Control Bureau;
(b) officers of the Customs Department;
(c) officers of the Central Excise Department;
(d) officers of the Income-tax Department;
(e) officers of enforcement appointed under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973);
(f) officers of police;
(g) officers of the Narcotics Department;
(h) officers of the Central Economic Intelligence Bureau;
(i) officers of the Directorate of Revenue Intelligence;
(j) such other officers of the Central or State Government as are specified by the Central Government in this behalf by notification in the Official Gazette.