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धारा 68X एनडीपीएस एक्ट | धारा 68X नारकोटिक्स एक्ट | Section 68X NDPS Act in Hindi

धारा 68X एनडीपीएस एक्ट — सूचनाओं और आदेशों की तामील –

इस अध्याय के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की तामील निम्नलिखित रूप में की जाएगी: –

(क) उस व्यक्ति को जिसके लिए सूचना या आदेश आशयित है या, उसके अभिकर्ता को सूचना या आदेश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर;

(ख) यदि सूचना या आदेश की तामील खंड (क) में उपबंधित रीति से नहीं की जा सकती है तो उस संपत्ति के, जिसके संबंध में सूचना जारी की गई है या आदेश किया गया है, सहजदृश्य स्थान पर या उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति, जिसके लिए वह आशयित है, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अंतिम रूप से रहा है या कारबार किया है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम किया है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर ।


Section 68X NDPS Act — Service of notices and orders.–

Any notice or order issued or made under this Chapter shall be served–


(a) by tendering the notice or order or sending it by registered post to the person for whom it is intended or to his agent;


(b) if the notice or order cannot be served in the manner provided in clause (a), by affixing it on a conspicuous place in the property in relation to which the notice or order is issued or made or on some conspicuous part of the premises in which the person for whom it is intended is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain.

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