धारा 68Z एनडीपीएस एक्ट — कतिपय मामलों में संपत्ति निर्मुक्ति करना –
(1) जहां निरुद्ध व्यक्ति का निरोध आदेश अपास्त कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है वहां इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या स्थिर की गई संपत्तियां निर्मुक्त हो जाएंगी ।
(2) जहां धारा 68क की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (गग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की तत्समान किसी अन्य विधि के अधीन आरोपों से दोषमुक्त या आरोपमुक्त कर दिया गया है और उस दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील नहीं की गई थी या जब अपील की गई थी तब उस अपील का निपटारा कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति समपहृत नहीं की जा सकी थी या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी प्राधिकार को वापस ले लिया गया है तब इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या स्थिर की गई संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी ।
Section 68Z NDPS Act — Release of property in certain cases. —
(1) Where the detention order of a detenu is set aside or withdrawn, properties seized or frozen under this Chapter shall stand released.
(2) Where any person referred to in clause (a) or clause (b) or clause (cc) of sub-section (2) of section 68A has been acquitted or discharged from the charges under this Act or any other corresponding law of any other country and the acquittal was not appealed against or when appealed against, the appeal was disposed of as a consequence of which such property could not be forfeited or warrant of arrest or authorisation of arrest issued against such person has been withdrawn, then, property seized or frozen under this Chapter shall stand released.