धारा 71 एनडीपीएस एक्ट — व्यसनियों की पहचान, उपचार, आदि के लिए तथा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए केन्द्र स्थापित करने की सरकार की शक्ति-
(1) सरकार, व्यसनियों की पहचान, उपचार, प्रबंधन, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यवसनियों को और अन्य व्यक्तियों को संबंधित सरकार द्वारा किन्हीं स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों का प्रदाय किए जाने के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उतने केंद्रों को स्थापित कर सकेगी, मान्यता दे सकेगी या अनुमोदित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे ।
(2) सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा वहां से स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए और ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यों का उपबन्ध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।
Section 71 NDPS Act — Power of Government to establish centres for identification, treatment, etc., of addicts and for supply of narcotic drug and psychotropic substances —
(1) 1[The Government may establish, recognise or approve as many centres as it thinks fit for identification, treatment, managemen], education, after-care, rehabilitation, social re-integration of addicts and for supply, subject to such conditions and in such manner as may be prescribed, by the concerned Government of any narcotic drugs and psychotropic substances to the addicts registered with the Government and to others where such supply is a medical necessity.
(2) The Government may make rules consistent with this Act providing for the establishment, appointment, maintenance, management and superintendence of, and for supply of narcotic drugs and psychotropic substances from, the centres referred to in sub-section (1) and for the appointment, training, powers, duties and persons employed in such centres.