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धारा 73 एनडीपीएस एक्ट | धारा 73 नारकोटिक्स एक्ट | Section 73 NDPS Act in Hindi

धारा 73 एनडीपीएस एक्ट — अधिकारिता का वर्जन –

कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित किसी विषय पर किए गए किसी विनिश्चय या पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात्: –

(क) अफीम पोस्त की खेती के लिए किसी अनुज्ञप्ति का विचारण, इन्कार या रद्दकरण;

(ख) अफीम की क्वालिटी और उसके गाढ़ेपन के अनुसार तौल, परीक्षा और वर्गीकरण तथा ऐसी परीक्षा के अनुसार मानक कीमत से की गई कोई कटौती या उसमें परिवर्धन;

(ग) ऐसी अफीम का अधिहरण जो किसी भी विजातीय पदार्थ से अपमिश्रित पाई जाए ।


Section 73 NDPS Act —  Bar of jurisdiction —

No civil court shall entertain any suit or proceeding against any decision made or order passed by any officer or authority under this Act or under any rule made thereunder on any of the following matters, namely:–


(a) withholding, refusal or cancellation of any licence for the cultivation of the opium poppy;


(b) weighment, examination and classification according to the quality and consistence of opium and any deductions from, or addition to, the standard price made in accordance with such examination;


(c) confiscation of opium found to be adulterated with any foreign substance.

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