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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C | सीआरपीसी की धारा 357C | Section 357C CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 357C — पीड़ितों का उपचार —

सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख,धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत नि:शुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे।


Section 357C CrPC — Treatment of victims.–

All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 2[376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB] or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860), and shall immediately inform the police of such incident.]

सीआरपीसी की धारा 357C