सीआरपीसी की धारा 361 — कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना –
जहाँ किसी मामले में न्यायालय –
(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंधों के अधीन कर सकता था; या
(ख) किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्यवाही, बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था,
किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहाँ वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा।
Section 361 CrPC — Special reasons to be recorded in certain cases —
Where in any case the Court could have dealt with,—
(a) an accused person under section 360 or under the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958); or
(b) a youthful offender under the Children Act, 1960 (60 of 1960) or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders,
but has not done so, it shall record in its judgment the special reasons for not having done so.