IPC की धारा 265 — खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग –
जो कोई किसी खोटे बाट का या लंबाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लंबाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 265 — Fraudulent use of false weight or measure –
Whoever fraudulently uses any false weight or false measure of length or capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as a different weight or measure from what it is, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.