IPC की धारा 278 — वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना –
जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारबार करते हों, या लोक मार्ग से आते जाते हों, अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 278 — Making atmosphere noxious to health –
Whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying on business in the neighbourhood or passing along a public way, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.