IPC की धारा 294A — लाटरी कार्यालय रखना –
जो कोई ऐसी लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा;
तथा जो कोई ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान की, या किसी बात को करने की, या किसी बात से प्रविरत रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 294A — Keeping lottery office –
Whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a State lottery or a lottery authorised by the State Government, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
And whoever publishes any proposal to pay any sum, or to deliver any goods, or to do or forbear doing anything for the benefit of any person, on any event or contingency relative or applicable to the drawing of any ticket, lot, number or figure in any such lottery, shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.