IPC की धारा 338 — ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए –
जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसे उपहति कारित की गई है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 338 — Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others –
Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
IPC की धारा 338