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IPC की धारा 9 | धारा 9 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 9 In Hindi

IPC की धारा 9 — वचन —

आईपीसी की धारा 9 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ।


IPC की धारा 9 FAQ

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 9 में किसकी परिभाषा दी गयी हैं?

आईपीसी (IPC) की धारा 9 में “वचन” की परिभाषा दी गयी हैं |

आईपीसी (IPC) की किस धारा में वचन” की परिभाषा दी गयी हैं?

आईपीसी की धारा 9 में “वचन” की परिभाषा दी गयी हैं |

आईपीसी में “वचन” की क्या परिभाषा हैं?

आईपीसी की धारा 9 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एकवचन आता है ।

IPC Section 9 — Number —

Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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